राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया.
(Supreme Court dismisses plea for Rahul Gandhi's citizenship) सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट स्पष्ट कहा कि किसी एक कागज़ पर लिखा होने से राहुल गांधी को विदेशी नही हो सकते है. बता दें कि गृह मंत्रालय ने भी राहुल से उनकी नागरिकता के सवाल पर नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा है.
कोर्ट ने कहा ये:-
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को राहुल गांधी की नागरिकता के बारे में पता कब चला. साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति एक कागज ब्रिटिश के रूप में अपनी नागरिकता नोट करता है, इसका मतलब यह नहीं कि वह ब्रिटिश नागरिक बन जाता है. याचिकाकर्ता ने कहा कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता है. देश के 130 करोड़ लोगों में हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है.
राहुल गांधी को भेजा नोटिस:-
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को राहुल की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. मंत्रालय ने नोटिस में राहुल गांधी से इस मामले में तथ्य पेश करने के लिए कहा है.
बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने सोमवार को राहुल की नागरिकता और शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी भेजी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया था. मंत्रालय ने नोटिस में राहुल गांधी से इस मामले में तथ्य पेश करने के लिए कहा है.
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